Article 355 of Indian Constitution : भारत के संविधान में अनुच्छेद 355 कार्य।

  Article 355 of Indian Constitution 

भारत के संविधान में अनुच्छेद 355 को भाग 18 में रखा गया है। अनुच्छेद 355 का मुख्य उद्देश्य है राज्यों की सुरक्षा और रक्षा करना, विशेष रूप से बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति के समय। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 355 एक महत्वपूर्ण धारा है जो राज्यों की सुरक्षा और रक्षा को संघ की जिम्मेदारी में रखता है।

Duty of the Union to protect States against external aggression and internal disturbance
article 355,article 355 of indian constitution,article 355 manipur,article 355 in hindi,what is article 355,article 355 vs 356,article 355 of indian constitution in hindi,Article 355 Indian Constitution", "Indian Constitution duties", "Union duties in Constitution", "internal disturbance India", "external aggression protection", "Article 355 examples", "Indian Constitution security measures".

अनुच्छेद 355 के प्रावधान :

  • अनुच्छेद 355 द्वारा संघ को राज्यों की सुरक्षा और रक्षा का कर्तव्य प्राप्त होता है।
  • संघ का प्रमुख कर्तव्य है प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाना।
  • अनुच्छेद 355 यह भी सुनिश्चित करता  है कि संघ को यह देखना चाहिए कि प्रत्येक राज्य अपने कानूनों और संविधान के प्रावधानों का पालन कर रहा है।
  • जब किसी राज्य पर बाहरी आक्रमण होता है या आंतरिक अशांति पैदा होती है, तो संघ का काम इसे नियंत्रित करना और सुरक्षित रखना होता है।
  • संघ को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक राज्य अपने कानूनों और संविधान के प्रावधानों का पालन कर रहा है।
  • अनुच्छेद 355 के तहत, केंद्र सरकार को विशेष अधिकार और प्राधिकार है ताकि वह बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति के समय में राज्यों की सुरक्षा और सुरक्षा को सुनिश्चित कर सके।
भारत का संविधान (Constitution of India)

भारत का संविधान (Constitution of India)

शीर्षक भारत का संविधान
भाग भाग 18
पूर्ववर्तीती अनुच्छेद अनुच्छेद 354 (भारत का संविधान)
उत्तरवर्ती अनुच्छेद अनुच्छेद 356 (भारत का संविधान)
रचनाकार भारतीय संविधान सभा
देश भारत
भाषा हिंदी
श्रेणी भारतीय संविधान
प्रकाशित तिथि 1949

अनुच्छेद 355 के उपयोग के उदाहरण:

1. भाजपा शासित राज्यों में हमले: 
  • जब भाजपा शासित राज्यों में गिरिजाघरों पर हमले हो रहे थे, तब के संसदीय कार्य मंत्री वायलार रवि ने अनुच्छेद 355 का संशोधन करके सुझाव दिया था। 
  • इस संशोधन के माध्यम से केन्द्र सरकार को राज्य के कुछ खास क्षेत्रों को नियंत्रित करने की अनुमति दी गई थी ताकि सुरक्षा की स्थिति को नियंत्रित किया जा सके।
2. मणिपुर में हालात बिगड़ने की स्थिति : 
  • मणिपुर में हालात बिगड़ने की स्थिति में केंद्र सरकार ने आर्टिकल 355 का प्रयोग कर मणिपुर में स्थिति को संभालने का कार्य किया। आर्टिकल 355 के अनुसार, संघ का कर्तव्य होता है कि वह किसी भी राज्य में बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति की स्थिति में सुरक्षा का काम करे।
अनुच्छेद 355 भारतीय संविधान में एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो राज्यों की सुरक्षा और समृद्धि को सुनिश्चित करता है। इसके अंतर्गत, केंद्र और राज्यों के साथ सहयोग और संबंधों को मजबूत किया जाता है ताकि राष्ट्र की एकता और सुरक्षा हमेशा बनी रहे।

अनुच्छेद 355 और अनुच्छेद 356 के संबंध : 

  • भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 और अनुच्छेद 356 दोनों ही आपातकालीन प्रावधान हैं जो राज्यों की संवैधानिक विफलता या खराबी की स्थिति के मामले में केंद्र के हाथ में शक्तियों का प्रयोग करने का प्रावधान करते हैं।
  • अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन को विधायित करता है, जिसमें राष्ट्रपति को अविश्वसनीय स्थिति में राज्य की सरकार को अपने हाथ में लेने की अनुमति होती है। यहां उद्धारण के लिए, जब राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रही हो, तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 356 के तहत राज्य की सरकार को विलय करने या निर्देश जारी करने का अधिकार होता है।

अनुच्छेद 355 का मूल पाठ 


It shall be the duty of the Union to protect every State against external aggression and internal disturbance and to ensure that the Government of every State is carried on in accordance with the provisions of this Constitution.

भारत के संविधान बारे में अधिक जानकारी :-

Source By : Indian Constitution 
अनुच्छेद 355 का मुख्य उद्देश्य क्या है?
अनुच्छेद 355 का मुख्य उद्देश्य है राज्यों की सुरक्षा और रक्षा करना, विशेष रूप से बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति के समय।
अनुच्छेद 355 में क्या लिखा है?
अनुच्छेद 355 में यह लिखा है कि संघ को राज्यों की सुरक्षा और रक्षा का कर्तव्य है, विशेष रूप से बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति के समय। संघ को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक राज्य अपने कानूनों और संविधान के प्रावधानों का पालन कर रहा है।
मणिपुर में कौन सा अनुच्छेद लागू है?
मणिपुर में संविधान का अनुच्छेद 355 लागू किया गया है।
अनुच्छेद 355 और 356 में क्या अंतर है?
अनुच्छेद 355 और अनुच्छेद 356 दोनों ही आपातकालीन प्रावधान हैं जो राज्यों की संवैधानिक विफलता या खराबी की स्थिति के मामले में केंद्र के हाथ में शक्तियों का प्रयोग करने का प्रावधान करते हैं। अनुच्छेद 355 में संघ को राज्यों की सुरक्षा और रक्षा का कर्तव्य होता है, जबकि अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन को विधायित करता है, जिसमें राष्ट्रपति को अविश्वसनीय स्थिति में राज्य की सरकार को अपने हाथ में लेने की अनुमति होती है।